5 मार्च 2026, पूर्णिया में फेयर प्राइस शॉप (FPS) लाइसेंस आवेदन की तिथि बढ़ी: पूर्णिया जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत नई फेयर प्राइस शॉप (उचित मूल्य दुकान या राशन दुकान) लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला आपूर्ति शाखा, कलेक्टरेट पूर्णिया ने विज्ञापन संख्या 01/A0/2026 के तहत नई लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। शुरुआत में अंतिम तिथि 6 मार्च 2026 निर्धारित थी, लेकिन अधिक आवेदनों और लोकल मांग को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक उम्मीदवार 20 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यह फैसला बिहार सरकार की नीति का हिस्सा है, जहां राज्य स्तर पर हजारों नई राशन दुकानों की बहाली हो रही है। पूर्णिया में यह अवसर विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, SHG (स्वयं सहायता समूह) और पिछड़े वर्गों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
आवेदन तिथि बढ़ाने का कारण और आधिकारिक अधिसूचना
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर पूर्णिया के कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार, मूल विज्ञापन 5 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था, जिसमें 6 मार्च 2026 तक आवेदन मांगे गए थे। लेकिन 9 फरवरी 2026 को एक अलग नोटिस जारी कर तिथि बढ़ाई गई। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इस एक्सटेंशन नोटिस (PDF साइज 592 KB) में स्पष्ट कहा गया है कि “District Supply Branch, Collectorate, Purnia: Regarding extension of last date for application for new license of Fair Price Shop (Public Distribution System Vendor) under Advertisement No. 01/A0/2026.” यह फैसला उन उम्मीदवारों को राहत देगा जो दस्तावेज तैयार करने या फॉर्म भरने में देर कर रहे थे। जिला प्रशासन ने अधिक पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
योग्यता और प्राथमिकता मानदंड
पूर्णिया में फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस के लिए मुख्य योग्यताएं इस प्रकार हैं:
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास (कुछ मामलों में SHG या विशेष श्रेणी में छूट संभव)।
- आयु सीमा: सामान्यतः 18 से 65 वर्ष (विशेष श्रेणी में छूट)।
- निवास: पूर्णिया जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
- प्राथमिकता:
- महिला उम्मीदवार
- SC/ST/OBC/EWS श्रेणी
- स्वयं सहायता समूह (SHG)
- दिव्यांगजन
- पूर्व सैनिक
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्राथमिकता
अयोग्यता: दिवालिया घोषित व्यक्ति, आपराधिक रिकॉर्ड वाले, सरकारी नौकरी में पहले से कार्यरत (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन है और डाक/स्पीड पोस्ट से ही मान्य होगा। कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मुख्य दस्तावेज:
- आवेदन फॉर्म (अनुसूची-1 व्यक्तिगत, अनुसूची-2 SHG के लिए)
- आधार कार्ड
- 10वीं की मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)
- प्रस्तावित दुकान का स्थान विवरण (किराया/मालिकाना हक प्रमाण)
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रक्रिया:
- पूर्णिया जिला वेबसाइट से नोटिस और फॉर्म डाउनलोड करें या ब्लॉक सप्लाई ऑफिस से प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
- स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से जिला आपूर्ति अधिकारी, कलेक्टरेट पूर्णिया को भेजें।
- आवेदन प्राप्ति की रसीद जरूर लें।
चयन मेरिट आधारित होगा, जिसमें प्राथमिकता सूची, दुकान स्थान की उपयुक्तता और साक्षात्कार शामिल हो सकता है।
लाभ और जिम्मेदारियां
फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस मिलने पर लाभ:
- स्वरोजगार का स्थिर स्रोत
- NFSA के तहत गेहूं, चावल, चीनी आदि का वितरण
- कमीशन और मार्जिन (सरकारी दरों पर)
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान
जिम्मेदारियां:
- पारदर्शी वितरण
- ई-पॉस मशीन का उपयोग
- स्टॉक रजिस्टर रखना
- नियमित ऑडिट और रिपोर्टिंग
राज्य स्तर पर संदर्भ और भविष्य की संभावनाएं
बिहार में 2026 में कुल हजारों (कुछ रिपोर्ट्स में 4942+) नई PDS दुकानों की बहाली हो रही है, जिसमें पूर्णिया का हिस्सा महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की ePDS प्रणाली (sfc.bihar.gov.in) से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। यह योजना गरीबों तक राशन पहुंचाने के साथ बेरोजगारी कम करने का दोहरा उद्देश्य रखती है। पूर्णिया जैसे सीमांचल जिले में जहां गरीबी और बेरोजगारी अधिक है, यह अवसर बदलाव ला सकता है।
जल्द आवेदन करें
पूर्णिया जिला प्रशासन का यह फैसला उन लोगों के लिए वरदान है जो राशन दुकान खोलकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। 20 मार्च 2026 अंतिम तिथि है—देरी न करें। अधिक जानकारी के लिए www.purnea.nic.in पर जाएं या जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें। यह न केवल व्यक्तिगत लाभ है, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम भी।